“नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अधिवक्ता संघ के साथ बैठक, राजीनामे पर दिया जोर”

नेशनल लोक अदालत


नेशनल लोक अदालत 2026: कांकेर में सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण बैठक

उत्तर बस्तर कांकेर: आगामी 09 मई को होने वाली वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला न्यायालय कांकेर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कुमार टामक ने की, जो साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। बैठक में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के त्वरित और सामंजस्यपूर्ण निराकरण पर चर्चा की गई।

राजीनामा और समझौते योग्य प्रकरणों पर विशेष ध्यान

बैठक में न्यायाधीश श्री टामक ने विशेष रूप से राजीनामा और समझौते योग्य लंबित मामलों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे अपने पक्षकारों को समझाएं और ऐसे प्रकरणों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत करें, ताकि न्याय का वितरण जल्दी और प्रभावी तरीके से किया जा सके।

अधिवक्ता संघ से सहयोग की अपील

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री टामक ने अधिवक्ता संघ से यह भी अनुरोध किया कि वे इस महत्तवपूर्ण कार्य में सहयोग करें, जिससे नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिकतम मामलों का समाधान हो सके। न्यायालय का उद्देश्य न केवल लंबित प्रकरणों की संख्या घटाना है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना भी है।

बैठक में मौजूद अधिकारी

इस बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कांकेर श्री भास्कर मिश्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शांति प्रभु जैन, और अधिवक्ता संघ कांकेर के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इस सहयोगात्मक बैठक का मुख्य उद्देश्य लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाना और अधिक से अधिक प्रकरणों के समाधान में गति लाना था।

नेशनल लोक अदालत की अहमियत

नेशनल लोक अदालत एक पहल है जिसका उद्देश्य समाज में न्याय की त्वरित और सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह अदालत विशेष रूप से राजीनामा योग्य मामलों, छोटे विवादों, और समझौते योग्य प्रकरणों को सुलझाने में मदद करती है। यह प्रक्रिया समय और खर्च की बचत करते हुए नागरिकों को शीघ्र न्याय प्रदान करने में सहायक है।

इस बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि कांकेर जिला न्यायालय इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नेतृत्व में इस पहल को नई दिशा मिल सकती है, और नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हजारों मामलों का समाधान किया जा सकता है।


नोट: यह लेख नेशनल लोक अदालत के आयोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिसमें अधिकारियों और अधिवक्ताओं के सहयोग से प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

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