धमतरी में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन: ‘वीबा’ ब्रांड की मेयोनीज जांच में असुरक्षित, बिक्री और भंडारण पर लगाई गई रोक

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से खाने-पीने के शौकीनों के लिए एक बेहद जरूरी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले में खाद्य एवं औषधि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए मशहूर ‘वीबा ब्रांड एगलेस मेयोनीज’ (Veeba Eggless Mayonnaise) के एक खास बैच को असुरक्षित घोषित कर दिया है। मानक से अधिक केमिकल पाए जाने के बाद इस उत्पाद के क्रय, विक्रय, वितरण और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

लैब जांच में फैल हुआ सैंपल, मिला खतरनाक एंटीऑक्सीडेंट

मिली जानकारी के अनुसार, नियमित गुणवत्ता जांच अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने ‘वीबा मेयोनीज’ के बैच नंबर K182 का नमूना लेकर उसे जांच के लिए भोपाल की प्रतिष्ठित कैली लैब (Cali Lab) में भेजा था।

जब इस लैब की रिपोर्ट सामने आई, तो उसमें बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, इस मेयोनीज में ‘प्रोपेल गैलेट’ (Propyl Gallate) नामक एंटीऑक्सीडेंट तय की गई सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक मात्रा में पाया गया। स्वास्थ्य के लिहाज से इसे असुरक्षित मानते हुए प्रशासन ने तुरंत यह सख्त कदम उठाया है।

  • उत्पादन तिथि: 18 अप्रैल 2026
  • एक्सपायरी तिथि: 17 जनवरी 2027

खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश, पूरे जिले में मची खलबली

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36(3)(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रशासन ने धमतरी जिले की सीमा के भीतर इस विशेष बैच के मेयोनीज के लेनदेन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रशासन ने जिले के तमाम दुकानदारों, होलसेलर्स और खाद्य कारोबारियों से कड़ी अपील की है कि वे तुरंत अपने स्टॉक की जांच करें। यदि उनके पास वीबा ब्रांड का बैच नंबर K182 मौजूद है, तो उसकी बिक्री तुरंत बंद कर दें। यदि ऐसा स्टॉक पाया जाता है, तो विभाग द्वारा उसे जब्त कर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बाद से खाद्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है और आने वाले दिनों में शहर की अन्य दुकानों व गोदामों की भी औचक जांच की जाएगी।

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