रील बनाने वालों की अब खैर नहीं, ट्रेन के भीतर या पटरी पर वीडियो बनाया तो होगी जेल

यूपी में रीलबाजों की अब खैर नहीं है। आगरा रेल मंडल में यदि रील बनाने के शौकीनों ने ट्रेन के अंदर या रेल पटरी पर रील बनाई तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के लिए इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के पत्र में कहा गया है कि रील बनाने वालों पर रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की धाराओं में केस दर्ज होगा।

आजकल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। अक्सर देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अब रेल प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। ट्रेन के अंदर अथवा रेल पटरी पर रील बनाने वाले लोगों पर आरपीएफ मुकदमा दर्ज कराएगी। रेलवे बोर्ड का कहना है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी।

सोशल मीडिया पर चलती ट्रेन और रेल पटरी के किनारे बने स्टंट वाले वीडियो की भरमार है। लोग वायरल होने और वीडियो से पैसा कमाने के चक्कर में खुद की जान जोखिम में डालने के साथ-साथ हजारों रेल यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे ही लोगों को रोकने के साथ-साथ रील बनाने वाले अन्य लोगों को संदेश देने के लिए रेलवे बोर्ड ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

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