धान बेचने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर! 31 अक्टूबर तक होगा नया पंजीयन, जानिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत

उत्तर बस्तर कांकेर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए राहतभरी खबर है। राज्य सरकार ने नवीन किसान पंजीयन, खसरा मैपिंग, बैंक विवरण संशोधन, नॉमिनी पंजीयन और वनाधिकार पट्टाधारी एवं डूबान कृषकों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। किसानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना पंजीयन और आवश्यक संशोधन कराने की सलाह दी गई है।

31 अक्टूबर तक करा सकेंगे नया पंजीयन

खाद्य विभाग के अनुसार, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए—

  • नवीन किसान पंजीयन
  • पंजीकृत किसानों का खसरा मैपिंग
  • बैंक खाते की जानकारी में संशोधन
  • अधिया एवं रेगहा किसानों के लिए नॉमिनी पंजीयन
  • वनाधिकार पट्टाधारी, डूबान कृषक, संस्थागत एवं ट्रस्ट का नया पंजीयन

1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।

इन तिथियों का रखें विशेष ध्यान

धान खरीदी से जुड़े प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं—

  • नवीन किसान पंजीयन: 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026
  • नॉमिनी संशोधन: 1 जुलाई से धान खरीदी अवधि समाप्त होने तक
  • डिजिटल क्रॉप सर्वे में फसल प्रविष्टि: 15 अगस्त से 31 अगस्त 2026

फसल की ऑनलाइन प्रविष्टि विभाग के सोसायटी मॉड्यूल के माध्यम से की जाएगी।

पिछले वर्ष पंजीकृत किसानों को राहत

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसान 2026-27 के लिए भी पंजीकृत माने जाएंगे। ऐसे किसानों को दोबारा नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि आवश्यक संशोधन समय पर कराना जरूरी होगा।

वनाधिकार पट्टाधारी और डूबान कृषकों के लिए विशेष व्यवस्था

वर्तमान वर्ष में वनाधिकार पट्टाधारी और डूबान कृषकों के नवीन पंजीयन के लिए जिला खाद्य शाखा कार्यालय में निम्न जानकारी दर्ज की जाएगी—

  • कम्पार्टमेंट नंबर
  • नॉमिनी का विवरण
  • आधार नंबर
  • भूमि (रकबा) का विवरण

इसी प्रकार, पहले से पंजीकृत संस्थागत एवं ट्रस्ट के लिए प्रतिनिधि और संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर भी खाद्य विभाग कार्यालय में दर्ज कराया जाएगा।

पंजीयन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज साथ रखें?

नवीन पंजीयन या संशोधन के लिए किसानों को निम्न दस्तावेज साथ लाने होंगे—

  • आधार कार्ड
  • कम्पार्टमेंट नंबर (जहां लागू हो)
  • नॉमिनी का विवरण
  • भूमि (रकबा) की जानकारी
  • मोबाइल नंबर
  • संस्था या ट्रस्ट होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर

खाद्य विभाग ने किसानों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला खाद्य कार्यालय में उपस्थित होकर समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

ऑनलाइन भी मिलेगी सुविधा

धान खरीदी से संबंधित जानकारी और ऑनलाइन सोसायटी मॉड्यूल की सुविधा खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आधिकारिक वेबसाइट: छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

किसानों को सलाह दी गई है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते पंजीयन, बैंक विवरण, नॉमिनी तथा अन्य आवश्यक जानकारी अपडेट करा लें। इससे समर्थन मूल्य पर धान बेचने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

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