एंबुलेंस को रास्ता न देना पड़ा भारी; कार चालक का लाइसेंस रद्द, 2.5 लाख रुपये का जुर्माना

केरल के त्रिशूर में एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर एक व्यक्ति के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया और 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह घटना 7 नवंबर को चलाकुडी इलाके की है। एक एम्बुलेंस पोन्नानी से त्रिशूर मेडिकल कॉलेज जा रही थी, जिसे कार चालकर जानबूझकर रास्ता नहीं दे रहा था। पैरामेडिक्स की ओर से इस घटनाक्रम का वीडियो शेयर किया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में दिख रहा है कि सिल्वर मारुति सुजुकी कार दो-लेन वाली सड़क से गुजर रही है। इसका ड्राइवर जानबूझकर 2 मिनट से अधिक समय तक एम्बुलेंस को पीछे रोके रहता है। इस दौरान एम्बुलेंस चालक की ओर से लगातार हॉर्न बजाया जाता है, मगर सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एम्बुलेंस की ओर से बार-बार ओवरटेक करने की कोशिश की जाती है, मगर कार चालक उसे आगे नहीं जाने देता है। अब अधिकारियों ने कार के रजिस्टर्ड नंबर के जरिए चालक की पहचान कर ली है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ड्राइवर पर मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं के तहत आरोप लगा है। इसमें आपातकालीन वाहन को रोकना, अधिकृत प्राधिकारी के कार्यों में बाधा डालना और वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं रखना शामिल है। जुर्माने की कुल राशि में कई उल्लंघनों के लिए हर्जाना शामिल किया गया है, जो कि आपातकालीन सेवाओं में बाधा डालने की गंभीरता को दर्शाता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194E के अनुसार, एम्बुलेंस को रास्ता देने से इनकार करने पर 6 महीने तक की कैद का प्रावधान है। 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की बाधा डालने से चिकित्सा सहायता में देरी होती है और किसी का जीवन खतरे में पड़ सकता है।

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