c: छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने कड़ा रुख अपना लिया है। खरीदारों के हितों की रक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए रेरा ने रायपुर जिले के आरंग स्थित ‘सालासार विहार’ प्रोजेक्ट पर बड़ा एक्शन लिया है। बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के ही भूखंडों (प्लॉट) की अवैध रूप से बिक्री करने के मामले में प्राधिकरण ने प्रमोटर राजीव सोनी (पिता के.एल. सोनी) पर 25 लाख रुपये का तगड़ा अर्थदंड (जुर्माना) लगाया है।
अधिनियम की धारा 3 का हुआ उल्लंघन
प्राधिकरण के सामने आए दस्तावेजों और तथ्यों की जांच से यह खुलासा हुआ कि सालासार विहार प्रोजेक्ट के तहत जमीन को टुकड़ों में बांटकर (प्लॉटिंग कर) बिना रेरा की अनुमति और पंजीयन के ही प्लॉट बेचे जा रहे थे। यह कृत्य ‘भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016’ की धारा 3 का खुला उल्लंघन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेरा ने अधिनियम की धारा 59 के तहत प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत के आधार पर प्रमोटर पर यह जुर्माना ठोक दिया है।
क्यों जरूरी है रेरा पंजीयन?
कानून के मुताबिक, तय दायरे में आने वाली हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। बिना पंजीयन के किसी भी तरह का विज्ञापन निकालना, मार्केटिंग करना या संपत्तियों को बेचना पूरी तरह अवैध है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाना और प्रोजेक्ट की लीगल स्थिति, डेवलपमेंट प्लान जैसी तमाम जानकारियां पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है, ताकि खरीदारों की गाड़ी कमाई सुरक्षित रहे।
संपत्ति खरीदने से पहले रखें सावधानी
इस पूरी कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ रेरा ने आम जनता और प्रापर्टी खरीदारों के लिए एक बार फिर चेतावनी और सलाह जारी की है। प्राधिकरण ने अपील की है कि किसी भी आवासीय प्रोजेक्ट या प्लॉट में निवेश करने से पहले उसकी रेरा स्टेटस की जांच जरूर कर लें।
खरीदारों को सलाह दी गई है कि वे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रमोटर की डिटेल और अन्य वैध दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के कानूनी पचड़े या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। रेरा ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रोजेक्ट्स की जानकारी के लिए नागरिक छत्तीसगढ़ रेरा की आधिकारिक वेबसाइट [https://rera.cgstate.gov.in](https://rera.cgstate.gov.in) पर जा सकते हैं।