“बस्तर आरटीओ ने जारी किए कड़े निर्देश: बिना हेलमेट दोपहिया वाहन की डिलीवरी पर सख्त कार्रवाई”

बस्तर हेलमेट नियम


बस्तर में आरटीओ ने बढ़ाया सड़क सुरक्षा का दायरा

जगदलपुर। बस्तर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है।

  • अब हाईवे और प्रमुख मार्गों पर दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठे यात्री दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • यह निर्देश केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मंशा के अनुरूप लागू किए गए हैं।
  • नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 194(घ) के तहत भारी अर्थदंड वसूलने की चेतावनी दी गई है।

शोरूम संचालकों को भी सख्त चेतावनी

आरटीओ ने विशेष रूप से उन शोरूम संचालकों को चेतावनी दी है जो:

  • बिना हेलमेट वाहन की डिलीवरी करते हैं।
  • पूर्व आदेशों की अवहेलना करते हैं।

कानूनी आधार:

  • मोटरयान अधिनियम, 1988 – धारा 129
  • केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 – नियम 34 से 44
  • छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 – नियम 213

यदि कोई शोरूम संचालक या चालक नियमों का पालन नहीं करता है, तो कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


अधिकारियों की जवाबदेही भी तय

आरटीओ ने संकेत दिया है कि केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारी भी नियमों के पालन के लिए जवाबदेह होंगे

  • अधिकारी नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करेंगे तो विशेष कमेटी बनाकर उनकी जाँच की जाएगी।
  • दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

आम जनता को संदेश

  • हेलमेट पहनना सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन बचाने का एक अनिवार्य उपाय है।
  • आरटीओ ने स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करके लोगों में जागरूकता बढ़ाई है।

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