मामले में दिनांक 24.12.24 को प्रार्थीया थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि नाबालिग पुत्री घर से बिना बताये कही चली गयी है जिसकी आस पडोस रिस्तेदारों में पता तलाष किया जिसका कोई पता नही चला है कोई अज्ञात व्यक्ति नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर गुम इंसान क्रमांक 60/24 एवं अपराध क्र 175/2024 धारा 137(2) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया ।
मामले की गंभीरता कोे देखते हुए श्रीमान वरिष्ट पुलिस अधीक्षक कांकेर आई.के.ऐलिसेला (भा.पु.से.)के निर्देषन में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा (रा.पु.से.)के मार्गदर्षन में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर मोहसीन खान (रा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक दिलेश्वर चंद्रवंशी के नेतृत्व में नाबालिग अपहृता एवं अज्ञात आरोपी का पता तलाश के दौरान नाबालिक अपहृता एवं संदेही का पता तलाष कर नाबालिग बालिका को बरामद कर दस्तायाब किया गया ।
प्रकरण में विवेचना के दौरान अपहृता का पता साजी किया गया अपहृता नाबालिक को दस्तायाब किया गया विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि रिकेष्वर जुर्री पिता धरम सिंह जुर्री उम्र 37 साल निवासी पलेवा चैकी हल्बा थाना नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. के द्वारा बहला फुसलाकर नाबालिक जानते हुए जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती शारीरिक संबध बनाकर दुष्कर्म करना स्वीकार करने रिकेष्वर जुर्री द्वारा अपराध धारा का घटित करना स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेष किया गया है।
संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक दिलेश्वर चंद्रवंशी, सउनि भकेष पटेल, म.प्र.आर. 450 सुमति गोटी म.आर. अनिता जुर्री , आर. रामेष्वर कोडोपी, आर. बलराम सिन्हा का सराहनीय योगदान रहा है।
गिरफ्तार आरोपी:-रिकेश्वर जुर्री पिता धरम सिंह जुर्री उम्र 37 साल निवासी पलेवा चैकी हल्बा थाना नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग.