महिला पहलवान यौन शोषण मामला: दिल्ली कोर्ट ने बंद कमरे में दर्ज किए मुख्य गवाह के बयान

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवान के कथित यौन उत्पीड़न मामले में गुरुवार को मुख्य गवाह के बयान और साक्ष्य दर्ज किए। यह बयान बंद कोर्ट रूम में दर्ज किए गए। इस मामले में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह आरोपी हैं।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने बंद कोर्ट रूम में पीड़िता/गवाह के साक्ष्य दर्ज किए।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने गवाह के साक्ष्य दर्ज कराए। गवाह दोपहर 2 बजे से पहले कोर्ट पहुंच गई थी और करीब ढाई घंटे तक उसके बयान दर्ज किए गए।

वहीं, आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन और वकील ऋषभ भाटी और रेहान खान पेश हुए।

कोर्ट ने गवाह के आगे उसके साक्ष्य दर्ज करने के लिए इस मामले को 26 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साक्ष्य (परीक्षा) दर्ज करने के लिए 4 नवंबर को गवाह/पीड़िता को समन जारी किया था। वह जनवरी 2023 में जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में मुख्य भागीदार थी।

वह इस मामले में शिकायतकर्ताओं में से एक है। कोर्ट ने पाया कि जिस पीड़िता को पहले बुलाया गया था, वह साक्ष्य के लिए नहीं आई है, क्योंकि वह दो महीने के लिए कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारत से बाहर गई हुई थी।

बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने कहा कि इस गवाह को नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि वह एफआईआर की लेखिका है। दिल्ली पुलिस ने 19 अक्टूबर को एक गवाह कोच जगबीर सिंह को हटा दिया।

गौरतलब है कि पिछले साल भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ आरोपों की जांच की मांग को लेकर कई महीनों तक धरने पर भी बैठे थे। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 

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