जशपुर महिला शिक्षिका दुष्कर्म
जशपुर में महिला शिक्षिका ने दर्ज कराई FIR
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक विधवा शिक्षिका ने थाना कांसाबेल में पदस्थ आरक्षक रुद्रमणी यादव के खिलाफ दुष्कर्म, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 376(2)(N) और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(V) के तहत केस दर्ज किया है।
शिक्षिका का आरोप
- महिला शिक्षिका का पति 2020 में मृत्यु हो चुके हैं। वह अपने दो बच्चों के साथ अकेली जीवनयापन कर रही थी।
- जनवरी 2023 में फेसबुक पर उसकी पहचान आरोपी आरक्षक से हुई। शुरुआत में आरोपी ने महिला की पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने का भरोसा दिलाया।
- धीरे-धीरे आरोपी ने महिला को अपने झांसे में लिया और बहाने बनाकर 28 अप्रैल 2023 को सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया।
गर्भवती होने पर कराया गर्भपात
- आरोपी ने महिला के साथ लगातार अलग-अलग स्थानों पर शारीरिक संबंध बनाए।
- महिला दो बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने दवाइयों के जरिए गर्भपात करवा दिया।
- जनवरी 2025 में आरोपी ने भुरसादाब क्षेत्र के जंगल में भी महिला को ले जाकर दुष्कर्म किया।
मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना
- महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज की।
- कॉल डिटेल निकलवाकर परिचितों और रिश्तेदारों को गलत बातें फैलाईं।
- उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गईं, जिससे महिला की सामाजिक छवि प्रभावित हुई।
- आरोपी ने जमीन दिलाने का झांसा देकर महिला और उसके भाई से लगभग दो लाख रुपये लिए, लेकिन कोई काम नहीं कराया।
पुलिस कार्रवाई और कानूनी धाराएं
- महिला द्वारा अपना अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र पेश करने पर पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी।
- मामले की जांच फिलहाल जारी है और आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।