नोएडा में अब मेट्रो स्टेशन पर आसानी से मिलेगी दुकान, नियमों में हुआ बदलाव

नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नए स्टार्टअप और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है. अब नोएडा मेट्रो के किसी भी स्टेशन पर कमर्शियल कियोस्क लेने के लिए नियम पूरी तरह से बदल दिए गए हैं. नए नियमों के तहत एक आम आदमी भी नोएडा मेट्रो के किसी भी स्टेशन पर अपनी दुकान किराए पर ले सकता है.

दरअसल, कमाई बढ़ाने के लिए नोएडा मेट्रो अपने 21 मेट्रो स्टेशन पर कियोस्क खोलने का ऑफर दे रही है. पहले ये सुविधा सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी के लिए ही थी और आवेदक को अपना प्रॉफिट एक निश्चित टर्न ओवर के रूप में दिखाना होता था. इन सब कागजी कार्रवाई के बाद भी टेंडर की प्रक्रिया होती थी. टेंडर के जरिए ही आवेदक को कियोस्क अलॉट किए जाते थे.

‘पहले आओ पहले पाओ’

एडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब टेंडर प्रक्रिया को हम बंद कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि छोटे स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग और आम आदमी इसका लाभ उठा पाए. इसलिए अब ये ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर अलॉटमेंट किया जाएगा.

10 स्क्वायर मीटर तक के मिलेंगे कियोस्क

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलने वाली जगह के कुछ नियम भी बनाए गए हैं. पहले आओ पहले पाओ में अधिकतम 10 स्क्वायर मीटर तक के कियोस्क ही मिल पाएंगे. इससे बड़ी जगह के लिए टेंडर प्रक्रिया का पालन करना होगा. इस स्कीम के तहत आवेदन करने वालों को बैंक से 5 लाख रुपये का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा. इससे NMRC को 5 करोड़ रुपये की कमाई की उम्मीद है.

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