धारा-163 प्रतिबंध
उत्तर बस्तर कांकेर जिले में कलेक्टर परिसर और इसके आसपास की 200 मीटर की सीमा में आगामी 60 दिनों तक सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी किया गया है, ताकि लोक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह प्रतिबंध 06 अप्रैल 2026 से 03 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के मुख्य बिंदु:
- प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध: कलेक्टर परिसर एवं इसके आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए हैं।
- आदेश की वैधता: यह आदेश 06 अप्रैल से 03 जून 2026 तक 60 दिनों के लिए लागू रहेगा।
- सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से: यह निर्णय लोक शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि कलेक्टर परिसर में कोई अप्रिय घटना न घटित हो।
प्रतिबंध की आवश्यकता:
यह कदम उस समय उठाया गया है जब जिले में कुछ क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के धरना-प्रदर्शन, सभाएं और जुलूस आयोजित हो रहे थे, जो कभी-कभी कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकते थे। ऐसे आयोजनों से कभी-कभी ट्रैफिक जाम, आपातकालीन सेवाओं में रुकावट और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना रहती है। इसलिए इस प्रतिबंध का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में अवरोध को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
नागरिकों से अपील:
कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और किसी भी प्रकार के अनधिकृत सार्वजनिक आयोजन से बचें। यदि कोई नागरिक इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि किसी को किसी आवश्यक कार्य के लिए कलेक्टर परिसर के पास जाना हो, तो वह बिना किसी रुकावट के जा सकता है, बशर्ते कि वह किसी सार्वजनिक आयोजन में सम्मिलित न हो।