“बलौदाबाजार आगजनी कांड: अमित बघेल की हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज, जेल में रहेंगे”

अमित बघेल बलौदाबाजार केस


अमित बघेल की जमानत हाईकोर्ट से खारिज

  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
  • बलौदा बाजार आगजनी कांड में गिरफ्तार होने के बाद अमित बघेल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे अब अस्वीकार कर दिया गया है।
  • इससे पहले निचली अदालत से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी।

बलौदा बाजार आगजनी कांड की पृष्ठभूमि

  • 15 और 16 मई 2024 की रात, कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल जैतखाम में तोड़फोड़ की।
  • पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन समाज के लोग न्यायिक जांच की मांग करने लगे।
  • 10 जून को जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और हंगामा किया।

हिंसक प्रदर्शन और सरकारी नुकसान

  • प्रदर्शन हिंसक रूप ले गया और उपद्रवियों ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगा दी
  • इस घटना में सरकारी संपत्तियों को लगभग 12.53 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा।
  • प्रशासन ने 43 मामलों में 187 लोगों को गिरफ्तार किया।

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