अमित बघेल बलौदाबाजार केस
अमित बघेल की जमानत हाईकोर्ट से खारिज
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
- बलौदा बाजार आगजनी कांड में गिरफ्तार होने के बाद अमित बघेल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे अब अस्वीकार कर दिया गया है।
- इससे पहले निचली अदालत से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी।
बलौदा बाजार आगजनी कांड की पृष्ठभूमि
- 15 और 16 मई 2024 की रात, कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल जैतखाम में तोड़फोड़ की।
- पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन समाज के लोग न्यायिक जांच की मांग करने लगे।
- 10 जून को जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और हंगामा किया।
हिंसक प्रदर्शन और सरकारी नुकसान
- प्रदर्शन हिंसक रूप ले गया और उपद्रवियों ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगा दी।
- इस घटना में सरकारी संपत्तियों को लगभग 12.53 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा।
- प्रशासन ने 43 मामलों में 187 लोगों को गिरफ्तार किया।