अवैध कब्जा
भिलाई: दुष्कर्म के आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई, शासकीय भूमि पर कब्जा हटाया
भिलाई के पुरैना इलाके में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी किशोर चौहान उर्फ चेटा के अवैध मकान पर पुलिस और नगर निगम प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। यह मकान शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था, जिस पर बुलडोजर चला कर अतिक्रमण को हटाया गया। यह कार्रवाई तब की गई जब आरोपी और उसके परिवार द्वारा जारी किए गए नोटिस की अनदेखी की गई थी।
घटना का विवरण:
- आरोपी और मामला: किशोर चौहान उर्फ चेटा पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और मारपीट का गंभीर आरोप है। पुलिस ने आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
- अवैध कब्जा: विवेचना में यह बात सामने आई कि आरोपी और उसके परिवार ने पुरैना में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मकान बना लिया था और वहां रह रहे थे। नगर निगम प्रशासन ने पहले ही संबंधित परिवार को मकान खाली करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया।
- सामान की जब्ती और कार्रवाई: सोमवार को नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंच कर कार्रवाई शुरू की। टीम ने अवैध रूप से रखे गए सामान को जब्त किया और पंचनामा तैयार किया। इसके बाद बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को पूरी तरह से हटा दिया गया।
कानूनी कार्रवाई और प्रशासन की प्रतिक्रिया:
- प्रशासन का संदेश: नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी।
- अतिक्रमण का उन्मूलन: प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने के बाद यह सुनिश्चित किया कि शासकीय भूमि का उपयोग वैध तरीके से किया जाए और ऐसे मामलों में भविष्य में कोई भी अवैध कब्जा नहीं हो।
कानूनी धाराएँ और मामला:
दुष्कर्म और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(2), और पाक्सो एक्ट की धारा चार और छह के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। यह कार्रवाई कानून के तहत की गई है और प्रशासन ने इसे एक सख्त संदेश के रूप में प्रस्तुत किया है।