चुनाव आयोग ने दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने की संभावना के मद्देनजर NCT प्रशासन से कहा है कि वह चुनाव से पहले अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला करे। आयोग ने गुरुवार को इस बाबत दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा।
चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा, ‘आयोग लगातार नीति अपना रहा है कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां वे काफी लंबे समय से कार्यरत हैं।’
चुनाव आयोग ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी, 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव वर्ष 2025 में होने हैं। चुनाव आयोग के पास सदन के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराने का अधिकार है, ताकि वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई विधानसभा का गठन हो सके।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनावी वर्ष के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में ट्रांसफर आदेश संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही लागू किए जाएंगे।
इसमें कहा गया है, ‘आयोग की नीति के अनुसार स्थानांतरित होने वाले वर्तमान पदाधिकारियों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करते समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी से परामर्श अवश्य किया जाए। साथ ही इन निर्देशों के तहत जारी किए गए प्रत्येक स्थानांतरण आदेश की एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्य रूप से दी जाएगी।’
निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित निर्देश जारी करना आम बात है।